आपत्र राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश पूर्ण रूप से गलत है सरकार द्वारा राशन कार्ड जमा करने का किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नही किया गया है ।

राशनकार्ड सत्यापन सामान्य प्रक्रिया है  जो समय समय पर कराई जाती है।

निरस्तीकरण, रिकवरी का कोई आदेश नहीं है, राशनकार्ड पात्रता के मानकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

रिक्त चल रही दर की दुकानों को  प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाए ।

घटौली करने वाले पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के खिलाफ प्रभावित कार्यक्रम की जाती रहे।


( स्वैच्छिक दुनिया ) कानपुर :- उक्त निर्देश आज  जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट में आपूर्ति विभाग के कार्यो की मासिक समीक्षा के दौरान दिये। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले 100 दिवस एजेण्डा के तहत सिंगल स्टेज, डोर स्टेप डिलीवरी को जनपद में प्रारंभ करने के लिए निर्देशित करते हुए  जनपद के संपूर्ण खाद्यक्षेत्र/ विकासखण्डों में लागू करनें के लिए निर्देश दिए । उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि  ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त चल रही उचित दर दुकानों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति में जाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दिये।जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाई जाए इसके लिए  गैस एजेन्सियों, पेट्रोल पंपों तथा उचित दर दुकान के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जानें पर विशेष जोर दिया जाए । जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में राशनकार्डों के सर्वे के दौरान सोशल मीडिया पर प्रचलित अफवाह ये है कि 'अपात्र राशन कार्ड धारकों से  वसूली की जायेगी ।यह खबर पूर्ण रूप से गलत है । इस प्रकार का कोई भी आदेश शासनस्तर से जारी नहीं किया गया है ।


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